(A) राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, किन्तु महाभियोग प्रक्रिया में उन्हें किसी भी प्रकार का अवसर नहीं दिया गया है |
(B) महाभियोग में व्यवस्था है कि संसद का एक सदन आरोप लगाएगा और दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा | इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि सदन स्वयं जांच करेगा या किसी अन्य से जांच कराएगी |
(C) राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके दो-तिहाई बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है |
(D) राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है | यदि उस पर आरोप लगाया जाए और वह लोकसभा को भंग कर दे तो जनता न की संसद अभियोग लगाने वाली होगी |