गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार करते हुए उसमें कुछ गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया
भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में शामिल किया जाने लगा
इस अधिनियम में पहली बार विभागीय प्रणाली का आरंभ हुआ
गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश निकालने की शक्ति दे दी गई
विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को शुरु किया गया जिसमें बंबई और मद्रास को पुनः विधाई अधिकार दिए गए