योग्यता
राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए पात्र होने के लिए:
1. एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए
2. विधान सभा के लिए आयु 25 वर्ष से कम और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
3. ऐसी अन्य योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।
अयोग्यताएंराज्य विधानमंडल की सदस्यता के इच्छुक व्यक्ति को निम्नलिखित में से किसी भी अयोग्यता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए:
1. उसे केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
2. वह विकृतचित्त नहीं होना चाहिए। उसे अनुन्मोचित दिवालिया नहीं होना चाहिए उसे स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त नहीं करनी चाहिए थी।
3. उसे संसद आदि के किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए।