(A) किसी अवर न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकारिता से अधिक होने या नैसर्गिक न्याय के नियमों के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए
(B) किसी अवर न्यायालय या न्यायिक अथवा न्यायिक-कल्प कृत्यों को निष्पादित करने वाले निकाय को, इसलिए कि वह किसी वाद में कार्यवाहीयों के अभिलेख को उसके पुनर्विलोकन के लिए आन्तरिक कर दे
(C) जहां वह किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह यह दिखाएं कि किस प्राधिकार के अधिन वह पद धारण कर रहा है
(D) किसी प्राधिकारी को, इसलिए कि वह अवैध रूप से निरुद्ध किए गए किसी व्यक्ति को विचारण के लिए न्यायालय में प्रस्तुत करें